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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 40 साल बाद 58 हेक्टेयर वनभूमि को कराया कब्जामुक्त

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पीलीभीत-शाहजहांपुर बॉर्डर पर वन भूमि से अतिक्रमण कटवाते अफसर। संवाद - फोटो : PILIBHIT
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पूरनपुर (पीलीभीत)। वनभूमि पर 40 साल पुराना कब्जा शुक्रवार को हटाया गया। जनपद और शाहजहांपुर के वन और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में बुलडोजर से 58 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई। इस मामले में चार किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमीन को वनभूमि मानकर खतौनी में दर्ज करने के आदेश जारी किए। इसके बाद कार्रवाई को अमल में लाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद सीमांकन की कार्रवाई भी की गई।
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पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) क ी दियोरिया रेंज की नवदिया वंकी बीट का 813.70 हेक्टेयर क्षेत्रफल शाहजहांपुर क्षेत्र में आता है, लेकिन उस क्षेत्र की देखरेख पीटीआर के अधीन ही है। नवदिया वंकी बीट की वनभूमि पर कुछ किसानों ने अवैध कब्जा कर लिया था। 40 साल पूर्व से कब्जे वाली जमीन पर कृषि फसलें उगाई जा रही थीं। वन विभाग के विरोध के बाद किसान रतन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया था।
मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो दिन पूर्व किसान रतन सिंह की निगरानी निरस्त कर दी। वन विभाग की भूमि को प्रथम चक्र चकबंदी के आधार पर पुरानी खतौनी के गाटा संख्या पर दर्ज करने का आदेश दे दिया। शुक्रवार सुबह डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल समेत अफसर मौके पर पहुंच गए। शाहजहांपुर के वन अफसर के अलावा पुवायां के एसडीएम सुशांत श्रीवास्तव, सीओ पुवायां पंकज पंत, इंस्पेक्टर मनोज कुमार की संयुक्त मौजूदगी में बुलडोजर से खेत की तारफेंसिंग को हटाया गया।
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इसके बाद सीमांकन की कार्रवाई की गई। कार्रवाई को लेकर देर शाम तक पुलिस फोर्स तैनात रही। डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के आदेश के बाद दियोरिया रेंज और शाहजहांपुर बॉर्डर पर करीब 58 हेक्टेयर वनभूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। सीमांकन की कार्रवाई जारी है।
गिड़गिड़ाते रहे परिजन
वनभूमि से कब्जा हटाने के बाद सीमाकंन की कार्रवाई के लिए धान की खड़ी फसल को भी साफ किया गया। इस पर कब्जेदारों के परिजन आगे आए। फसल को नुकसान से रोकने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि सीमाकंन के बाद तूदाबंदी लगा दी जाए। शाहजहांपुर भाकियू जिला अध्यक्ष मनजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर फसल को नुकसान पहुंचाने का विरोध किया। उन्होंने बताया कि किसान को कब्जा हटाने संबंधित कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। पीटीआर व प्रशासनिक अधिकारियों पर मनमानी से कार्रवाई करने का आरोप लगाया।
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