पीलीभीत। चरस रखने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्र मोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा से दंडित किया है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
थाना मधोटांडा मे तैनात दरोगा छेदालाल 20 मई 2016 को पुलिसकर्मी मेहरबान सिंह, दिनेश यादव के साथ गश्त पर थे। बराही कोठी होकर पूरनपुर के रास्ते से कच्चे रास्ते से जंगल की ओर जाते समय एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा। पुलिस कर्मियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास 515 ग्राम चरस मिली। युवक ने अपना नाम कुलविंद्र सिंह निवासी पचपेड़ा बताया। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपित को जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद कुलविंदर को दोषी पाते हुए पांच साल कैद की सजा से दंडित किया है। संवाद