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Pilibhit News: दुष्कर्म के आरोपी को आठ वर्ष सश्रम कारावास

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पीलीभीत। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्ध आरोपी को 15 हजार रुपये अर्थदंड सहित आठ वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 80 प्रतिशत पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
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थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव की महिला ने न्यायालय मे प्रार्थना पत्र दिया कि वह किसी काम से 30 अप्रैल 2018 को गांव में गई थी। घर में उसकी 16 वर्षीय पुत्री अकेली थी। दोपहर करीब दो बजे घर लौटी तो पुत्री रो रही थी। पूछने पर उसने गांव के ही युवक द्वारा घर में घुस कर दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी।
इसकी शिकायत परिवार से करने गई तो जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया। थाने पहुंचने पर युवक का पिता मिल गया और कहने लगा कि वह विभाग में फॉलोअर है और इसी थाने में तैनात है। तहरीर देने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। बाद में अदालत के आदेश पर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ।
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पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा ने पैरवी कर गवाह पेश किए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए 15 हजार रुपये अर्थ दंड सहित आठ वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया।
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