पीलीभीत। चरस बरामदगी का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय एनडीपीएस एक्ट चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी को आठ माह कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खकरा पुलिस चौकी पर तैनात उप निरीक्षक योगेंद्र पाल सिंह 30 मार्च 2019 को चेकिंग कर रहे थे। तभी चंदोई की ओर से एक युवक खकरा पुल की ओर आ रहा था। पुलिस को देखकर वापस मुड़कर चंदोई की ओर जाने लगा। आवाज देने पर और तेज कदमों से चलने लगा।
शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछने पर पकड़े गए युवक ने अपना नाम अमित निवासी मोहल्ला मोहतशिम खां चरक का कुआं बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 250 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया।
वहां से उसे जेल भेज दिया गया। विशेष न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय एनडीपीएस एक्ट चंद्रमोहन मिश्र ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई।