पुलिस ने धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए दिया नोटिस
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा-आज देंगे ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पूरनपुर (पीलीभीत)। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या का विरोध जता रहे मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से बुधवार शाम को नगर में कैंडल मार्च निकालने की तैयारी की जानकारी होने पर पुलिस में खलबली मची रही। पुलिस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेशाध्यक्ष हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी को धारा 144 लागू होने का हवाला देकर नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद पुलिस को बताया गया कि बृहस्पतिवार को ज्ञापन देने का ही कार्यक्रम है।
पूरनपुर के ही रहने वाले हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी का मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर रोष व्यक्त किया गया। इसी क्रम में बुधवार को हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी के आवास में उलमा की बैठक हुई। बैठक में घटना की निंदा की गई। साथ ही शाम को कैंडल मार्च निकालने पर चर्चा हुई।
इस बैठक का पता चलने पर पहुंचे इंस्पेक्टर क्राइम उमेश कुमार ने उलमा को धारा 144 लागू होने की जानकारी दी। हाफिज नूर अहमद का कहना था कि ऐसे मौकों पर जानबूझकर धारा 144 लागू की जाती है। वे लोग कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे, लेकिन प्रशासन को उनकी ओर से बृहस्पतिवार को ज्ञापन लेना होगा। अगर प्रशासन ज्ञापन नहीं लेता है तब बगैर सूचना के अगला कार्यक्रम होगा।
हाफिज नूर अहमद ने बताया कि बैठक में हाफिज असलम नूरी, हाफिज नाजिम, मौलाना इरशाद, मौलाना दानिश, नदीम खां, संजय खान आदि थे। कोतवाल आशुतोष रघुवंशी ने बताया कि कैंडल मार्च निकालने की तैयारी की जानकारी पर हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी को नोटिस दिया गया है। इसके बाद भी अगर विरोध की कोशिश की गई तो कार्रवाई की जा सकती है।