मंगलवार की शाम को शेरपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य एवं सपा नेता मोहम्मद मियां उर्फ छोटे अपने पौत्र का जन्मदिन मनाने चूका स्पॉट पहुंचे थे। यहां प्रवेश व वाहन शुल्क और कैंटीन का बिल अदा न करने पर वनकर्मियों से झगड़ा हुआ था और बाद में बराही गेस्ट हाउस में वनकर्मियों व जिला पंचायत सदस्य के बीच जमकर मारपीट हुई थी। घटना के बाद वनविभाग की ओर से डिप्टी रेंजर मोबिन आरिफ ने उसी दिन रात को घटना की तहरीर पुलिस को दी थी जबकि मोहम्मद मियां ने बुधवार को अस्पताल से छुट्टी होने के बाद तहरीर दी। बुधवार रात पुलिस ने सीओ राजेश्वर सिंह की मौजूदगी में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले वनविभाग की ओर से दर्ज मुकदमे में शुल्क व कैटीन बिल न देने, चूका स्पॉट में वनकर्मियों से साथ गालीगलौज करना और बराही गेस्ट में वनकर्मियों पर जानलेवा करने की नीयत से फायर करने का आरोप लगाया गया है। इसमें पुलिस ने मारपीट व हत्या के प्रयास के साथ वन्यजीव अधिनियम की धाराओं में मोहम्मद मियां को नामजद एवं 30-35 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य की ओर से हट में शराब पीने से मना करने पर वनकर्मियों द्वारा अभद्रता किए जाने और बराही गेस्ट हाउस पहुंचकर एक राय होकर हमला करने, बुरी तरह पीटने और महिलाओं से अभद्रता कर उनके आभूषण लूटने का आरोप लगाया है। इसमें पुलिस ने तीनों रेंजर, डिप्टी रेंजर, चूका स्पॉट के कर्मचारियों सहित 10 को नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सीओ ने मामले की जांच एसओ राजेंद्र सिंह को सौंपी है।
इन धाराओं में लिया गया मुकदमा
वनविभाग की ओर से- धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 27, वन्यजीव अधिनिययम की धारा 51(1सी)
जिपं सदस्य की ओर से-395, 397
वनसंरक्षक ने ली जानकारी
टाइगर रिजर्व की पहली वर्ष गांठ के दिन जिला पंचायत सदस्य और वनकर्मियों के बीच हुई मारपीट की घटना की जानकारी बुधवार रात वनसंरक्षक मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने वनकर्मियों व रेंजर से घटना की जानकारी ली। बृहस्पतिवार को उन्होंने चूका स्पॉट व बराही गेस्ट हाउस पहुंचकर घटना स्थल देखा। दोपहर बाद बरेली रवाना हो गए।