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मासूम से रेप का आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया

Mon, 29 Feb 2016 11:06 PM IST
पीलीभीत
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शहर की एक मासूम के साथ दुराचार करने के आरोपी तक हाथ पहुंचने का पुलिस का दावा हवा-हवाई साबित हो रहा है। पुलिस एक सप्ताह बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। रविवार की रात पुलिस जब मोहल्ले के ही एक संदिग्ध युवक को पकड़कर कोतवाली लाई तो तमाम लोग कोतवाली पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। निर्दोष को जेल न भेजने का अश्वासन देने पर लोग शांत हुए।
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मालूम हो कि 22 जनवरी को सात वर्षीय बच्ची को घर के पास से दबोचकर उसके साथ दुराचार किया गया। हालत खराब होने पर परिवार वालों ने उसे बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया था। इस मामले में पुलिस अब तक आठ संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने दावा किया था कि दरिंदे तक उसके हाथ पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस का यह दावा अभी तक हवा-हवाई साबित हुआ है। रविवार देर रात पुलिस पीड़ित मासूम के ही मोहल्ले के एक आरोपी को पकड़कर थाने ले आई। इस पर नाराज तमाम लोग कोतवाली पहुंच गए और उसे निर्दोष बताते हुए छोड़ने का पुलिस पर दबाव बनाया। पुलिस ने निर्दोष को जेल न भेजने का अश्वासन दिया। तब जाकर लोग शांत हुए। शहर कोतवाल बीके गौतम ने बताया कि पूछताछ के बाद पकड़े गए युवक को छोड़ दिया गया है।

रेप पीड़िता के महिला एसओ ने लिए बयान
बरेली के अस्पताल में भर्ती सात वर्षीय मासूम बालिका स्वस्थ्य होने पर सोमवार को अपने घर आ गई। महिला एसओ अनुपम सिंह ने महिला थाना पर पीड़िता के बयान लिए और घटना के बाबत विस्तार से जानकारी ली। आधे घंटे तक बातचीत के बाद पुलिस बच्ची को लेकर उस स्थान पर पहुंची, जहां उसके साथ दरिंदगी करने की बात घर वालों ने बताई थी। बच्ची के घटना स्थल बताने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। मामले के विवेचक एसएसआई पीके दुबे ने बताया कि महिला एसओ ने पीड़िता के बयान लिए हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है।े
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दुराचारी को दस वर्ष कैद, जुर्माना
पीलीभीत। प्रभारी सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने बलात्कार के आरोपी थाना जहानाबाद के गांव बगवा निवासी रूपलाल को दोषी पाकर दस वर्ष कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने से आधी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
थाना जहानाबाद में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 15 मई, 2014 को दोपहर 12 बजे रूपलाल ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। प्रभारी डीजीसी अपराध काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने पीड़िता के बयान अदालत में दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने रूपलाल को 10 वर्ष कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना का दंड दिया।
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