बाजार में बिकने जा रही कोटे की चीनी पकड़े जाने के मामले में डीएम के आदेश पर सप्लाई इंस्पेक्टर की ओर से कोतवाली में राशन कोटेदार साबिर बख्श और ठेली चालक कामिल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। एसडीएम ने राशन दुकान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है।
मालूम हो कि पूरनपुर देहात के मोहल्ला रजागंज निवासी ग्राम पंचायत सदस्य असलम ने लोगों के सहयोग से 21 जनवरी को ठेली पर लादकर ले जाई जा रही दो बोरी चीनी पकड़ी थी। ठेली वाला ठेली छोड़कर खिसक गया था। ग्राम पंचायत सदस्य और अन्य लोगों ने कोटे की चीनी कालाबाजारी को ले जाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एसडीएम से की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चीनी बोरों से लदी ठेली को कब्जे में ले लिया था। ग्राम पंचायत सदस्य ने राशन कोटेदार के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक अनिल कुमार श्रीवास्तव ने मामले जांच की तो कोटेदार दोषी पाया गया। पूर्ति निरीक्षक की रिपोर्ट पर डीएम ने कोटेदार और ठेली चालक के खिलाफ रिपोर्ट के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने डीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक अनिल कुमार श्रीवास्तव की ओर से कोटेदार मोहल्ला रजागंज निवासी साबिर बख्श और ठेली चालक मोहल्ले के ही कामिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पूर्ति निरीक्षक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि कालाबाजारी का आरोप सिद्ध होने पर एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने साबिर की दुकान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है।