सपा नेता व जेल विजीटर गुरुदयाल सिंह सहित चार आरोपियों ने जानलेवा हमले मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इन चारों के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। कोर्ट के आदेश पर चारों को जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई कल 14 फरवरी को होगी। माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव बसंतपुर नौनेर निवासी मोहन सिंह ने अदालत में अर्जी देकर बताया था कि आठ मार्च 2012 की शाम सपा नेता व जेल विजीटर गुरुदयाल सिंह, गुरुदेव सिंह, अनूप सिंह एवं शिशुपाल यादव ने घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की और जान से मारने की नीयत से फायर किया था। कोर्ट के आदेश माधोटांडा थाने में चार अप्रैल को 2012 को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना में लाठी डंडे की चोट और फायरिंग होना नहीं पाया। मामले को राजनैतिक देकर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। कोर्ट ने वादी की प्रोटेस्ट पिटीशन पर इस फाइनल रिपोर्ट को खारिज करके आरोपियों को तलब किया था। हाईकोर्ट के जमानत अर्जी पर शीघ्र सुनवाई आदेश के आधार पर सोमवार को सपा नेता एवं जेल विजीटर गुरुदयाल सिंह सहित चारों आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार उपाध्याय ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल 14 फरवरी तक के लिए टाल दी।