केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और भाजपा नेता पूर्व विधायक वीके गुप्ता पर छह
साल पहले दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले को वापस लेने की सरकारी अर्जी पर
सीजेएम अहसान हुसैन की अदालत में दो जून को सुनवाई होगी।
कलराज मिश्र
और वीके गुप्ता ने 28 मार्च 2009 को प्रशासनिक अनुमति के बगैर कचहरी पर
लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में चुनावी सभा की थी। प्रशासन ने
आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन
है। केस वापसी के लिए शासन के आदेश पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने
कोर्ट में अर्जी दे दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र को केस
वापस लेने पर कोई एतराज नहीं है। बचाव पक्ष के अनुसार, सीआरपीसी की धारा
321 के तहत सरकार जनहित में मुकदमा वापस ले सकती है। वैसे भी यह मामला
राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज हुआ है। कोर्ट में दो जून को इस केस की
सुनवाई होनी है।