घटना की रिपोर्ट बरेली जिले के थाना भौजीपुरा के गांव विबियापुर निवासी हरदयाल ने दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उसकी बेटी सावित्री का विवाह मार्च 2012 में थाना अमरिया के गांव विलासपुर निवासी मदनलाल के पुत्र प्रदीप कुमार के साथ हुआ। विवाह के बाद दहेज में बाइक, फ्रिज, वाशिंग मशीन व 50 हजार की नगदी की मांग को लेकर पति, ससुर और सास हीराकली सावित्री को परेशान करते थे। रिपोर्ट के अनुसार 31 मई 2013 की शाम को पति, सास और ससुर ने सावित्री को जलाकर मार दिया और शव को भी जलाकर साक्ष्य नष्ट कर दिया। अभियोजन अधिकारी वीपी पांडेय ने कोर्ट में सरकारी गवाहों के बयान कराए। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज वीपी कांडपाल ने इसे समाज विरोधी गंभीर अपराध माना। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया।