अपर सत्र न्यायधीश शिवमणि शुक्ला ने चरस रखने के आरोपी डोरीलाल को दोषी पाकर दस साल कैद और एक लाख रूपये जुर्माना सुनाया है। माधोटांडा पुलिस ने आठ फरवरी 2014 को ग्राम जमुनिया खासपुर निवासी डोरीलाल को लिहारी पुल के पास से दो किलोग्राम चरस बरामद कर गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने डोरीलाल को दोषी पाकर 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना सुनाया है।