फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चरस रखने के आरोपी को दस साल कैद, जुर्माना

Mon, 13 Jul 2015 11:51 PM IST
Pilibhit
विज्ञापन
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायधीश शिवमणि शुक्ला ने चरस रखने के आरोपी डोरीलाल को दोषी पाकर दस साल कैद और एक लाख रूपये जुर्माना सुनाया है। माधोटांडा पुलिस ने आठ फरवरी 2014 को ग्राम जमुनिया खासपुर निवासी डोरीलाल को लिहारी पुल के पास से दो किलोग्राम चरस बरामद कर गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने डोरीलाल को दोषी पाकर 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें