पूर्व ब्लाक प्रमुख और जिले के प्रमुख भाजपा नेता संजय गंगवार के साथ हुई 90 लाख की ठगी के बहुचर्चित मामले के आरोपी मुजफ्फरनगर निवासी सलीम चौधरी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने खारिज कर दी है।
शहर के संजय रॉयल पार्क निवासी संजय गंगवार ने कोतवाली में नौ जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अनुसार चार अप्रैल 2015 को दिन में सफेद गाड़ी से सलीम चौधरी एक अन्य साथी के साथ आए।
फूड फैक्ट्री लगाने के लिए अमरिया क्षेत्र में जमीन दिलाने को कहा। मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान किया। सात अप्रैल को उनके पास अमरिया क्षेत्र के एक व्यक्ति का फोन जमीन बेचने के बाबत आया।
14 अप्रैल 2015 को सलीम चौधरी महंगी गाड़ियों व कई लोगों के साथ आए। भूमि का सौदा करने के बाद संजय गंगवार ने सलीम चौधरी के कहने पर 70 लाख रुपये नकद व 10-10 लाख रुपये के दो चेक उनके साथ सुखदेव को दिए। सलीम ने यह रकम शीघ्र वापस करने को कहा था।
रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी पूर्वक यह राशि हड़प ली गई। सलीम ने अपना पता देहरादून का बताया था जबकि वह देहरादून में नहीं रहता था। होटल में भी फर्जी आईडी से रूका था।
सलीम चौधरी का असली पता, मोहल्ला खादरवाला मुजफ्फरनगर है। रिपोर्ट के अनुसार गिरोह बनाकर धोखाधड़ी की जाती है। पुलिस ने सलीम चौधरी को जेल भेज दिया था। आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल हो चुका है।
मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने मामला गंभीर पाकर सलीम चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।