सत्र न्यायाधीश वीएस पटेल ने युवती से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी जहानाबाद थाने के गांव गौनेरीदान निवासी अजीम खां को दोषी पाकर 18 साल कैद और दस लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। वीडियो बनाने के आरोप में उसके दो सहयोगियों को आठ वर्ष कैद और आठ-आठ लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को छह लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जाएंगे।
शहर कोतवाली में पांच सितंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसके अनुसार थाना जहानाबाद के गांव गौनेरीदान निवासी अजीम खां ने एक युवक से दोस्ती की। बाद में उसकी बीसीए तृतीय वर्ष में पढ़ने वाली बहन को प्रेमजाल में फांस लिया। 17 मई 2013 को अजीम अपने एक साथी संग घर में घुस आया और युवती से उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। मोबाइल से वीडियो क्लिप उसके साथ आए युवक ने बनाई। वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देकर युवती को जबरन अपने साथ आने को विवश करते रहे। युवती से एक लाख रुपये और जेवर की मांग की गई। वीडियो क्लिप कंप्यूटर में डाउनलोड करने और इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी गई। रुपये न मिलने पर अजीम ने युवती की अश्लील वीडियो को डाउनलोड कर दुकानों और मित्रों में बांट दिया। गांव कंजानाथ पट्टी के अड्डे पर ग्राम वसंतापुर निवासी आसिफ की डाउनलोडिंग की दुकान है, उसने अश्लील वीडियो के प्रचार-प्रसार में अजीम की मदद की। गौनेरीदान गांव निवासी ह्देश उर्फ शाहिद ने मोबाइल से वीडियो क्लिप बनाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सात सितंबर 2013 को पुलिस ने अजीम और आसिफ को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से दो मोबाइल, अश्लील वीडियो की सीडी और क्लिप बरामद की गई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश वीएस पटेल ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अजीम को 18 साल कैद और दस लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। वीडियो बनाने के आरोपी आसिफ और ह्देश उर्फ शाहिद को आठ वर्ष कैद व आठ-आठ लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को छह लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रुप में अदा किए जाएंगे।