पीलीभीत। अवैध चरस रखने के मामले में मुल्जिम को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने 12 वर्ष कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन कथानक के अनुसार सशस्त्र सीमा बल के उप निरीक्षक जानसेंग लेंथांग ने आठ सिंतबर 2015 को थाना माधोटांडा में रिपेार्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सात सितंबर 2015 को द्वितीय सेना नायक एमएस चौहान को गुप्त सूत्रों से पता चला कि कुछ अज्ञात बाइक सवार चरस लेकर चंदिया हजारा से पूरनपुर जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर जानसेंग लेंथांग ने टीम के साथ पूरनपुर की तरफ बाइरफकेशन के पास शाम करीब आठ बजे दो लोगों को पकड़ा। इसमें एक जंगल में भाग गया और एक को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम समुद्दीन निवासी शेरपुर थाना पूरनपुर बताया। उसके कब्जे से 6.67 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई। विवेचना के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त समुद्दीन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने समुद्दीन को अवैध चरस रखने का दोषी पाया और उसे 12 वर्ष कैद और 1.5 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी नामिका अधिवक्ता केके वर्मा ने की।