पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडेय ने एक विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति सहित तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आठ-आठ वर्ष कैद एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। थाना बिलसंडा क्षेत्र के रामकुमार ने थाना जहानाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी बेटी मोनिका की शादी 27 अप्रैल 2007 को थाना जहानाबाद के ग्राम शिवनगर के गुड्डू के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की थी। दहेज में वाशिंग मशीन, चौपहिया वाहन, कूलर की मांग ससुराल वाले बेटी से करने लगे। उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर मोनिका के पति गुड्डू, ससुर बाबूराम एवं सास सावित्री देवी ने 25 अगस्त 2017 को मारपीट कर मोनिका की हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पति, ससुर एवं सास को दोषी पाते हुए दंडित किया है।