पीलीभीत। न्यायालय से कुर्की की मुनादी कराने का नोटिस जारी होने के बाद भी धोखाधड़ी के आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया। पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई। अब न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर आरोपियों के खिलाफ दरोगा की तरफ से 174 ए के तहत एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। सदर कोतवाली में वर्ष 2017 में धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र के गांव ढीमरी निवासी कदीर उर्फ इरफान और शहजाद आरोपी थे। लंबा समय बीतने के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। उनका गैर जमानती वारंट भी लिया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद शिकंजा कसते हुए बीते दिनों न्यायालय से कुर्की की मुनादी कराने का नोटिस जारी कराया गया था। इसको कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के मकान पर चस्पा कर दिया था। इसके बावजूद आरोपियों ने अब तक न्यायालय में सरेंडर नहीं किया। इस मामले में अब दरोगा विजेंद्र कुमार की ओर से दोनों आरोपियों के खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीओ सिटी धर्म सिंह मार्छाल ने बताया कि इस मामले में अब आरोपियों की कुर्की की जाएगी। इसके लिए न्यायालय से अनुमति लेने को विवेचक को निर्देश दिए गए हैं।