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दुष्कर्म के बाद किशोरी की जहर देकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

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पीलीभीत। दुष्कर्म के बाद किशोरी की जहर देकर हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीन संजीव शुक्ल ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मनोज मिश्र और संजय पांडे ने की। अन्य दो आरोपियों के नाबालिग होने पर उनका मामला किशोर न्याय बोर्ड को संदर्भित किया जा चुका है। आठ मार्च 2015 को दियोरियाकलां कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने महेश समेत तीन लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और जहर देकर बेटी की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री जानवरों को चारा डालने के लिए गई थी, तभी आरोपी उसे अगवा कर ले गए और दुष्कर्म करने के बाद उसे जहर दे दिया। तलाशने पर किशोरी आरोपियों के घर के बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी। इलाज के दौरान किशोरी की बीसलपुर के अस्पताल में मौत हो गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दो आरोपियों का मामला किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया, जबकि आरोपी महेश को लेकर सुनवाई शुरू की गई। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने महेश को दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया।
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