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बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले को दस साल का कारावास, जुर्माना

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पीलीभीत। नशा देकर नेपाल की महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह ने एक आरोपी को दस साल का कारावास उसकी साथी महिला को तीन साल के कारावास से दंडित किया है। तीसरे आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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नेपाल की एक महिला ने पुलिस महानिरीक्षक बरेली को 13 जून 2014 को शिकायती पत्र दिया था। जिसमें कहा कि वह 25 मई 2014 को अपनी नौ माह की पुत्री का इलाज कराने नेपाल के महेंद्र नगर इलाके में एक अस्पताल में डॉक्टर के पास गई थी। वहां पर उसे गोमती नाम की एक महिला मिली। उसने बताया कि उसकी ससुराल पीलीभीत के पुरनपुर के गांव जितोरिया में है। बातचीत के दौरान महिला ने उसे जलेबी खिला दी। जलेबी खाने के बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो वह बरखेड़ा के बीसलपुर रोड पर ग्राम भैसहा मडियान में ओमकार गिरि के मकान में थी। ओमकार गिरि ने पांच दिन तक उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद बरेली के मोहल्ला बारादरी में बहनोई मुकेश गिरि के घर पहुंचा दिया। यहां बहनोई ने पांच दिन बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पांच जून 2014 उसके रिश्तेदार ने आकर आरोपियों से बंधनमुक्त कराया। डीआईजी के आदेश पर थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए गए। वहीं आरोपियों ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी ओमकार गिरि को दस साल कैद और 5500 रुपये अर्थदंड, गोमती को तीन साल का कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड, मुकेश गिरि को एक साल का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रेखा देवी शर्मा ने की।
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