पीलीभीत। बीसलपुर विधायक व पूर्व राज्यमंत्री रामसरन वर्मा के खिलाफ अदालत बीते कई माह से गैर जमानती वारंट जारी कर रही थी। लेकिन पुलिस ने तामील नहीं कराया। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट प्रियंका रानी ने इसको लेकर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि लगता है कि सभी कानून आम व्यक्ति के लिए हैं। आरोपी मौजूद विधायक हैं। डीजीपी व एसपी को कई बार अदालत की तरफ से पत्र भेजा जा चुका है। फिर भी वारंट तामील नहीं हुआ। यहां बता दें कि इस मामले में अदालत ने पिता-पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस मामले की सुनवाई अब शनिवार को होनी है।
पूर्व मंत्री रामसरन वर्मा की पुत्रवधू संध्या सिंह ने 2 जुलाई 2006 को अपने जेठ विवेक कुमार व ससुर पूर्व मंत्री रामसरन वर्मा के खिलाफ पति की मौत के बाद मिलने वाली बीमा पॉलिसी की धनराशि 99370 रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी। विवेक कुमार वर्तमान में बीसलपुर से भाजपा विधायक हैं। जबकि उनके पिता रामसरन वर्मा पूर्व मंत्री रहे हैं।