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छेड़छाड़ के दो आरोपियों को तीन वर्ष कैद, जुर्माना

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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम ने छेड़छाड़ के दो आरोपियों को दोषी पाकर तीन वर्ष कैद और प्रत्येक को तीन हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। थाना दियोरिया क्षेत्र के एक ग्रामीण ने पांच अक्तूबर, 2014 को गांव गाजना निवासी पूरनलाल और निरंजन पर नाबालिग बेटी के साथ तीन अक्तूबर को छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई। ब्यूरो
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