पीलीभीत। विवाहिता से छेड़छाड़ और विरोध करने पर धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया।
पूरनपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 10 मार्च को पूरनपुर कोतवाली में जाकर बताया कि वह होली पर अपने मायके आई थी। नौ मार्च को घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई तो राहुल राठौर मोबाइल से फोटो खींचकर गंदे इशारे करने लगा। अगले दिन शाम सात बजे वह अपने दरवाजे पर खड़ी थी, तभी राहुल उसके पास आया और हाथ पकड़ के खींच लिया। उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर राहुल ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा।
तहरीर के आधार पर पुलिस नेे रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया। जिसको सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने निरस्त कर दिया। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता भारत भूषण पांडे और ज्ञानेंद्र मोहन दीक्षित ने की । संवाद