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लाइसेंसीं शस्त्रों और खरीदे कारतूसों का होगा सत्यापन

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पीलीभीत। प्रदेश सरकार ने व्यक्तिगत शस्त्र धारकों के शस्त्रों व क्रय कारतूसों के सत्यापन की योजना बनाई है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर सात दिन में 25 बिंदुओं की जांच कराते हुए चेकलिस्ट भेजने का निर्देश दिया है। पत्र में भौतिक सत्यापन के दौरान शस्त्रधारक के सम्मान की गरिमा कायम रखने के साथ ही क्रय व प्रयोग में लाए गए कारतूसों में गड़बड़ी मिलने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। सत्यापन में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देशों के बावजूद लगातार मिल रही हर्ष फायरिंग की शिकायत व आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से शासन ने व्यक्तिगत शस्त्रधारकों के शस्त्र, क्रय कारतूसों व प्रयोग में लाए गए कारतूसों का भौतिक सत्यापन कराने की योजना बनाई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर जारी पत्र में उच्च न्यायालय से पारित आदेश के क्रम में नवीन लाइसेंस स्वीकृत किए जाने, कारतूसों के दुरुपयोग एवं हर्ष फायरिंग पर पाबंदी लगाने के लिए अनुज्ञापित शस्त्रों के साथ ही क्रय व प्रयुक्त कारतूसों का सत्यापन कराते हुए सात दिन में चेकलिस्ट देने और शस्त्र कारतूसों की भौतिक जांच के समय धारक की प्रतिष्ठा एवं गरिमा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने मजिस्ट्रेट, एएसपी, सीओ, प्रतिसार निरीक्षक व आरमोरर की टीम से 25 बिंदुओं पर जांच कराते हुए शस्त्र व क्रय के साथ प्रयुक्त कारतूसों का दुरुपयोग सिद्ध होने पर लाइसेंस निरस्त कर सूचना देने को कहा है। भौतिक जांच में लापरवाही व रिपोर्ट नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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