सितंबर 2019 में पूरनपुर में लिया गया था नमूना
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। पूरनपुर से लिया गया सप्तऋषि ब्रांड कुट्टू आटे का नमूना अधोमानक निकला है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने चार लोगों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष बाबू यादव ने 28 सितंबर 2019 को पूरनपुर के मोहल्ला गणेशगंज के रहने वाले सुधीर कुमार अग्रवाल, शिवम खंडेलवाल के यहां से सप्तऋषि ब्रांड का कुट्टू के आटे का नमूना लिया था। आटे की पैकिंग राम राम ट्रेडर्स, रामनगर कॉलोनी शाहजहांपुर और जयपुर (राजस्थान) में मैसर्स अजय के यहां की गई थी।
जांच के बाद आई रिपोर्ट में नमूना अधोमानक निकला। पैकिंग पर बैच नंबर, निर्माण तिथि के अलावा अन्य विवरण दर्ज नहीं था। इसपर सभी को नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी होने के बाद 23 जून 2020 को अपर जिलाधिकारी के यहां वाद दायर किया गया। इसमें अब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुधीर अग्रवाल पर 25000, शिवम खंडेलवाल पर 25000, रामराम ट्रेडर्स और मैसर्स अजय पर 75000-75000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की धनराशि एक माह के भीतर जमा करने के आदेश दिए गए हैं। सहायक आयुक्त शशांक त्रिपाठी ने बताया कोर्ट की ओर से कुल दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी अदायगी एक माह में करनी होगी। मिलावट को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।