पीलीभीत। समय से पैरवी न करने से मुकदमा खारिज होने से क्षुब्ध रिश्तेदार के बेटे ने अधिवक्ता को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। अधिवक्ता ने मामले की तहरीर सुनगढ़ी में देकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के नौगवां पकड़िया के वार्ड नंबर चार निवासी अधिवक्ता अनुज कुमार ने पिता-पुत्र पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। अधिवक्ता ने बताया कि उनके रिश्तेदार होरीलाल करीब दो वर्ष पूर्व उनके पास आए थे और तहसील में चकबंदी संबंधित मुकदमा करने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि वह फौजदारी के अधिवक्ता हैंं। वह यह मुकदमा नहीं लड़ सकते। इस पर उन्होंने कोई दूसरा अधिवक्ता बताने को कहा। उन्होंने अपने साथी अधिवक्ता जामेंद्र पाल मौर्य का नाम सुझा दिया। होरीलाल समय- समय पर मुकदमे की पैरवी नहीं कर सके। अनुपस्थित होने के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया।
15 जनवरी को अधिवक्ता के मोबाइल पर रात करीब आठ बजे होरीलाल के पुत्र ईशु ने फोन किया और कहने लगा कि पापा के दस हजार रुपये वापस कर दे जो तूने जोमेंद्र पाल मौर्य वकील को दिलाए हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा मुकदमें की पैरवी नहीं कर सके थे, इसलिए मुकदमा खारिज हो गया। इस पर ईशु ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी। जब उन्होंने मामले की शिकायत होरीलाल से की तो उसने भी कहा कि जहां मिलेगा वहीं तेरी हत्या कर देंगे। इसके बाद अधिवक्ता ने मामले की शिकायत सुनगढ़ी थाने में की। पुलिस ने पिता होरीलाल व पुत्र ईशु पर जान से मारने की धमकी समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
धीरेंद्र मिश्रा । स्रोत - स्वयं