पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश एसके रस्तोगी ने मारपीट के दो आरोपियों को दोषी पाकर चार वर्ष कैद और प्रत्येक को छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना सेहरामऊ उत्तरी के गांव गढ़ाकलां निवासी रामरतन ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उसके बेटे आशाराम से गांव के राधे की साइकिल टूट गई थी। राधे ने नई साइकिल की मांग की, जबकि वादी टूटी साइकिल ठीक कराने को कह रहा था। इसी बात पर नौ मार्च 2011 को राधे उर्फ राधेश्याम और उसके पुत्र जितेंद्र उर्फ जीत बहादुर ने आशाराम को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया।