पीलीभीत। कम स्टांप लगाए जाने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने 2.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एटूजैड इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, 237 पुष्प विहार काॅलोनी हाल निवासी 1-4 सत्यम इन्क्लेव काॅलोनी निकट सरदार बल्लभ भाई यूनिवर्सिटी एनएच 58, रुड़की रोड, मोदीपुरम के निदेशक अमित चौधरी निवासी 237 पुष्प विहार काॅलोनी मोदीपुरम तहसील व जिला मेरठ पर बैनामा संख्या 6447, 24 जून 2024 के सापेक्ष कम स्टांप का मामला जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहा था।
वाद की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने शुल्क 1,35,000 रुपये, कमी निबंधन शुल्क 19,300 रुपये तथा अर्थदंड 67,500 रुपये सहित कुल 2,21,800 का जुर्माना लगाया है। संवाद