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सख्ती, बिना इजाजत टीबी की दवा बेची तो जाएंगे जेल

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पीलीभीत। अब मेडिकल स्टोर्स पर खुलेआम टीबी की दवाएं नहीं बेची जा सकेंगी। किन-किन मेडिकल स्टोरों पर टीबी की दवा उपलब्ध होगी इसकी जानकारी जिला क्षय रोग विभाग को देनी होगी। अगर बिना इजाजत और जानकारी के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक टीबी की दवा बेचता पकड़ा गया तो उसे दो साल तक की जेल भी हो सकती है। टीबी के मरीजों की हरहाल में पहचान हो सके, इसके लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। इसके लिए बाकायदा सुपरवाइजरों को तैनात किया जाएगा, जो मेडिकल स्टोर्स पर जाकर यह देखेंगे की दवा टीबी के मरीजों को ही दी गई है या किसी और को। इसका रिकार्ड मेनटेन किया करता रहा है कि नहीं। जिले में दो सौ से अधिक मेडिकल संचालित हैं। इन पर नजर रखने की जिम्मेदारी ड्रग इंस्पेक्टर के कंधो पर भी होगी। किस-किस मेडिकल पर टीबी की दवा बिक रही है। इसका रिकार्ड एकत्र करने के बाद क्षय रोग विभाग को भेजा जाएगा। ताकि टीबी मरीजों की वास्तविक संख्या का पता चलनेे के साथ ही उनकी जांच कराई जा सके। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राजेश भट्ट ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत प्राइवेट डॉक्टरों के साथ-साथ मेडिकल स्टोर संचालकों को टीबी की दवा बेचने की जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनको जेल तक जाना पड़ सकता है।
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