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द़हेज हत्या में पति को दस वर्ष सश्रम कैद

Fri, 13 Apr 2018 08:41 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,पीलीभीत
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थाना सेहरामऊ उत्तरी पर रामपाल ने एफआईआर दर्ज कराई। जिसके अनुसार उसकी बहन पूनम की शादी गांव मुरादपुर माती निवासी छोटेलाल के पुत्र महेंद्र के साथ हुई थी। विवाहिता के पति व ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। 31 मार्च 2016 को महेंद्र पत्नी को मायके से बुलाकर लाया था। चार अप्रैल 2016 को सूचना मिली कि उसकी बहन जल गई है। वह बहन की ससुराल पहुंचा। जहां बहन का जला शव रखा था। पति, देवर विनोद व देवरानी विमला देवी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता अश्वनी कुमार सिंह ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट पंकज कुमार उपाध्याय ने आरोपी पति महेंद्र को दोषी पाकर दस वर्ष के सश्रम कारावास और 7500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव में विनोद व विमला देवी को दोषमुक्त कर दिया गया।

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