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बीमा कंपनी को बीमा राशि और क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश

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पीलीभीत। बाढ़ में गन्ने की फसल नष्ट होने पर बीमा धनराशि न मिलने पर पीड़ित किसान ने स्थाई लोक अदालत में गुहार लगाई। स्थाई लोक अदालत के चेयरमैन डॉ. चरन सिंह और सदस्य गुफरान अली रजवी ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को 15 दिनों में 35526 रुपये बीमा धनराशि और तीन हजार रुपये क्षतिपूर्ति पीड़ित को अदा करने का आदेश पारित किया है। पीड़ित किसान सैय्यद मोहम्मद जकी शहर के मोहल्ला मुनीर खां निवासी हैं। उन्होंने स्थाई लोक अदालत में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार ग्राम चंदोई में उनकी कृषि भूमि है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इलाहाबाद बैंक के माध्यम से 356 रुपये बीमा राशि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लखनऊ को अदा की गई। अक्तूबर 2016 में आई बाढ़ से उनकी गन्ने की फसल नष्ट हो गई। कृषि और राजस्व विभाग की जांच के बाद बैंक के माध्यम से नुकसान के आधार पर 35526 रुपये की धनराशि बीमा कंपनी से मांगी गई। डीएम से भी शिकायत की गई, लेकिन बीमा राशि नहीं मिली। स्थाई लोक अदालत में बीमा कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा। मामले की सुनवाई के बाद स्थाई लोक अदालत ने बीमा कंपनी को बीमा धनराशि एवं क्षतिपूर्ति पीड़ित किसान को अदा करने के निर्देश दिए।
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