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मानव रक्त तस्करी मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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पीलीभीत।जनपद सत्र न्यायधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मानव रक्त की तस्करी करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध अमित पाठक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देशपाल सिंह ने औषधि निरीक्षक बबिता रानी के साथ मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल के साथ 24 जुलाई 2017 को मानव रक्त निकालते हुए जाकिर सिद्दीक व हरचरन सिंह समेत अन्य लोगों को मौके से पकड़ा था। सभी को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। आरोपी जाकिर और हरचरन की ओर से जमानत याचिका सत्र न्यायधीश के न्यायालय में दाखिल की गईं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। ब्यूरो
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