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पत्नी को प्रेमी संग आजीवन कारावास की सजा

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पत्नी को प्रेमी संग आजीवन कारावास की सजा
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मुजफ्फरनगर। पति की हत्या करने वाली महिला को उसके प्रेमी सहित आजीवन कारावास की अदालत ने सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।
घासीपुरा गांव निवासी मौसम अली पुत्र जैनूदीन ने मंसूरपुर थाने पर 31 अगस्त 2016 को थाना पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका भाई यूसुफ 30 अगस्त 2016 को मजदूरी कर वापस घर नहीं पहुंचा। अगले रोज 31 अगस्त को तलाश करने के दौरान यूसुफ की लाश जंगल जौहरा में मिली। यूसुफ की गमछे से गलाघोंट कर हत्या कर दी गई थी। उसने संदीप उर्फ मिंटू पुत्र ओमपाल, निवासी लवा दाऊदपुर थाना झिंझाना जनपद शामली और मृतक यूसुफ की पत्नी सईदा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्त संदीप उर्फ मोन्टू का यूसुफ के घर आना जाना था। इसी दौरान संदीप के संबंध यूसुफ की पत्नी सईदा से बन गए थे, जिसका यूसुफ विरोध करता था। अनैतिक संबंधों में बाधक बने पति की सईदा ने अपने प्रेमी संदीप उर्फ मोन्टू के साथ मिल कर हत्या की साजिश रची। इसी साजिश के तहत 30 अगस्त 2016 को जब यूसुफ मजदूरी से वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे संदीप उर्फ मोन्टू मिला और अपने साथ ले गया और जंगल जौहरा में जाकर उसकी हत्या कर लाश छुपा दी। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में सईदा व संदीप उर्फ मोंटू को जेल भेजा था। बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत संख्या-7 में हुई। एडीजीसी अंजुुम खान व पुष्पेंद्र सिंह चौधरी ने आठ गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए संदीप उर्फ मोन्टू और सईदा को यूसुफ की हत्या करने का षड्यंत्र रचने व हत्या कर लाश छुपाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त संदीप उर्फ मोन्टू को धारा 201 के तहत पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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