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Muzaffarnagar News: गैंगस्टर एक्ट में दो को पांच साल की सजा

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मुजफ्फरनगर। विशेष अपर सत्र न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने गैंगस्टर के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि खतौली पुलिस ने वर्ष 2018 में पालिका बाजार निवासी आशु उर्फ आस मोहम्मद और मोहल्ला रहमतुल्ला इस्लामनगर निवासी मोहम्मद अकरम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। दरअसल, दोनों आरोपियों के खिलाफ सरताज की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें दोनों को सजा हो चुकी है। सुनवाई के बाद शुक्रवार को गैंगस्टर के मामले में विशेष न्यायाधीश ने सजा मुकर्रर करने के बाद दोनों दोषियों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए है। ब्यूरो
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