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दो भाईयों को कारावास की सजा

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दो हमलावर भाइयों को कारावास
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मुजफ्फरनगर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने किसान पर हमले के जुर्म में दो भाइयों को कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।
जनपद शामली के गांव लांक निवासी हरपाल सिंह पुत्र जोरा सिंह ने 15 दिसंबर 2015 को शामली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह अपने भाई महीपाल सिंह के साथ खरड़ के जंगल में खेत पर काम कर रहा था, तभी जसवीर व राममेहर पुत्रगण खजान सिंह , देवेंद्र उर्फ विकास पुत्र राममेहर व सरोज पत्नी जसवीर निवासी लांक खेत पर आए और उनको गालीगलौज करते हुए जसवीर ने महीपाल पर जान से मारने के लिए गोली चला दी, जो महीपाल के पेट में लगी। महीपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद राममेहर ने हरपाल पर गोली चलाई, जिससे हरपाल बाल-बाल बचा। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत संख्या- 9 में हुई। एडीजीसी नरेश कुमार शर्मा ने दो गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए जसवीर व राममेहर को कातिलाना हमला करने का दोषी करार देते हुए जसवीर को धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना , धारा 504 के तहत एक वर्ष का कारावास व 500 रुपये जुर्माना , धारा 506 के तहत एक वर्ष का कारावास व 500 रुपये जुर्माना, आर्म्स एक्ट 25 के तहत तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना व अभियुक्त राममेहर को धारा 307 के तहत पांच वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 504 के तहत एक वर्ष का कारावास व 500 रुपये जुर्माना , धारा 506 के तहत एक वर्ष कारावास व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सह अभियुक्त देवेंद्र उर्फ विकास पुत्र रामेहर व सरोज पत्नि जसवीर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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