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Muzaffarnagar News: गैंगस्टर कोर्ट से दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा

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मुजफ्फरनगर। शामली के कैराना में लूट के अभियुक्तों को गैंगस्टर की धारा में तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। आठ साल पहले वारदात को अंजाम दिया गया था।
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अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी निवासी हरिओम वर्ष 2015 में मेरठ से रुपयों का कलेक्शन करके वापस लौट रहा था। जब वह कैराना क्षेत्र में बाईपास के आर्यपुरी मोड़ पर पहुंचा, तभी बदमाशों ने तमंचों के बल पर डराते हुए उससे बीस लाख रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए कैराना के मोहल्ला आल कलां निवासी अनीस उर्फ़ नासा, जावेद, मोहसिन, जावेद, सलमान, आदिल को पकड़ा था। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की धारा भी लगाई थी। प्रकरण की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही है। अभियुक्त जावेद को पूर्व में सजा हो चुकी है। दोषी अनीस और मोहसिन की पत्रांवली पर गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार सुनवाई की। दोनों को तीन-तीन साल के कारावास और पांच पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
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