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लूट व कार चोरी के दो अभियुक्तो को कारावास

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दो अभियुक्तों को सात साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लूट व कार चोरी के दो अभियुक्तों को सात साल की सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविकांत की अदालत में नियुक्त एसपीओ गंगाशरण सिंह ने बताया कि 9/10अक्तूबर 2009 की रात में हाजी अख्तर पुत्र हाजी यासीन निवासी खालापार के घर से तमंचे के बल पर बदमाशों ने द्वारा एक लाख 17 हजार रुपये और आभूषण लूटे गए थे। इस घटना के एक दिन बाद ही 11/12अक्तूबर 2009 की रात एक बजे के लगभग शाहबुद्दीन पुत्र कुतुबद्दीन निवासी किदवईनगर के घर से 25 हजार रुपये व आभूषण की भी लूट हुई। दोनों ने अलग रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। अभियुक्त आबिद पुत्र यासीन निवासी ढंडेढा थाना सिखेड़ा पुलिस द्बारा पकड़ा गया। दोनों अभियोग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविकांत यादव ने आबिद को एक साथ दोनों मामलों में सात-सात साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया। दूसरे प्रकरण में अनीता जैन निवासी प्रेम पुरी जैन मंदिर ने तीन मार्च 2019 को जैन मंदिर से कार चोरी की रिपोर्ट शहर कोतवाली में दर्ज कराई, जिसमें अभियुक्त वसीम उर्फ टोपा पुत्र खलील निवासी मोहल्ला मछेरा वाली मस्जिद पकड़ा गया। सीजेएम ने वसीम को एक साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
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