मुजफ्फरनगर। तितावी थाना क्षेत्र के 25 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में दोषी को अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि करीब 25 साल पहले अमीननगर से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए थे। आर्म्स एक्ट के मामले में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। ओरापी इंद्रपाल पर गैंगस्टर भी लगाई गई थी। अदालत ने दोषी इंद्रपाल को तीन साल छह महीने और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।