मुजफ्फरनगर। छपार में पिलखन का पेड़ काटने के 13 साल पुराने मामले में साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी सीताराम ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष मामले को साबित नहीं कर सका।
लेखपाल संजय कुमार ने 24 जुलाई 2011 को छपार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि जोहड़ में खड़े 40 साल पुराने पिलखन के पेड़ को जीशान और मौसम अली ने काट लिया है। पुलिस ने लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
अदालत में वादी और अन्य गवाह मुकर गए। अभियोजन पक्ष प्रकरण को साबित नहीं कर सका। वादी लेखपाल ने अदालत में जिरह के दौरान कहा कि पेड़ काटने की बाबत कोई तहरीर नहीं दी थी। पेड़ के विषय में कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। इस मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।