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Muzaffarnagar News: फुगाना थाना प्रभारी के हत्यारोपी की होगी कुर्की

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- साढ़े नौ साल पहले फुगाना में हुई थी तत्कालीन एसओ की हत्या
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फफरनगर। करीब साढ़े नौ साल पहले फुगाना में तत्कालीन एसओ की हत्या के मामले में हत्यारोपी की कुर्की होगी। आरोपी पिछली कई तारीखों से हाजिर नहीं हो रहे हैं। अदालत ने गोरखपुर के आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की करने के आदेश पारित किए हैं। वहीं, अभिजोजन पक्ष को चर्चित मामले में एकतरफा बयान कराने का आदेश दिया।
फुगाना थाने में एसओ की तैनाती के दौरान हत्या के मामले में बयान मुलजिम की तिथि से आरोपी फरार चल रहा। ज्ञात है कि मृतक विजय सिंह 22 मई वर्ष 2014 में फुगाना थाने में प्रभारी पद पर तैनात थे। उसी दिन उनके पास गोरखपुर से उनकी परिचित ज्योति मिश्रा और उसके भाई प्रशांत मिश्रा के उनसे मिलने आए। दरअसल, इस तैनाती से पूर्व विजय सिंह गोरखपुर पुलिस महकमे में तैनात रहे थे। दोनों आरोपियों से उनकी मित्रता हो गई थी।
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मुल्जिम ज्योति के कहने पर प्रशांत को कारोबार के लिए तत्कालीन एसओ ने पांच लाख रुपये उधार दे रखे थे। आरोपी कई बार तकादा करने के बाद भी रकम नहीं लौटा रहा था। घटना के दिन मृतक की पत्नी प्रभा ने दोनों हत्यारोपियों के खिलाफ पति के रुपये हजम करने की नीयत हत्या करने का मुकदमा कायम कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान चार्ज फ्रेम के बाद से मुल्जिम ज्योति अदालत में हाजिर नहीं हो रही है। उसकी पत्रावली अलग चल रही है।
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दूसरे आरोपी प्रशांत साक्ष्य के दौरान अदालत से गैर हाजिर चल रहा है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट रजनीश कुमार ने आरोपी प्रशांत की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। इसके अलावा अभियोजन पक्ष की एकतरफा साक्ष्य दोनों पत्रावली में कराने के आदेश दिए गए हैं।
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