अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। छपार क्षेत्र में 24 साल पहले बरामद डोडा पोस्त के मामले में दोषी को दस साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने की।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार वह भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 1999 में छपार क्षेत्र में 50 बोरे अवैध डोडा पोस्त के साथ पुलिस ने रियाजुद्दीन को पकड़ा था। अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या सात में हुई। अदालत ने दोषी रियाजुद्दीन को 10 वर्ष कठिन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ब्यूरो