मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सुजड़ू के मोहल्ला कुंगरपट्टी निवासी साजिद ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसके भाई ताहिर के गांव में मोहल्ला लीकड़ा पट्टी के रहने वाले अर्जुन पर 10 हजार रुपये उधार थे। आरोप है कि 24 सितंबर 2011 को अर्जुन ने रुपये वापस देने के बहाने ताहिर को बुलाया और गांव में चंदा के मकान के समीप उस उसको तमंचे से गोली मार दी। गंभीर हालत में ताहिर को जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट छह की पीठासीन अधिकारी रेखा सिंह ने की। उन्होंने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अर्जुन को जानलेवा हमले का दोषी ठहराते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई।