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जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की सजा

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खतौली की शराफत कॉलोनी के 16 साल पुराने मामले में आया फैसला
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। खतौली की शराफत कॉलोनी में 16 साल पहले छह हजार रुपये के विवाद में भाई-बहन पर किए गए जानलेवा हमले में दोषी पाए गए व्यक्ति को को सात साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया।
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एडीजीसी परविंद्र ने बताया कि वादी कल्लू ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई शाहिद ने मोहल्ले के ही यूूसुफ को भैंस बेची थी। यूूसुफ पर छह हजार रुपये बकाया थे। तगादा करने पर विपक्षी रंजिश रखने लगे। दो अगस्त 2006 शाहिद अपनी बहन नवाबन के घर बैठा हुआ था। इसी दौरान विपक्षी यूूसुफ पक्ष ने शाहिद पर हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए आई नवाबन पर धारदार हथियारों से वार किए गए, जिस कारण वह गंभीर घायल हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 में हुई। अभियुक्त यूूसुफ पर दोष सिद्ध हुआ। धारा 308 में सात साल और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 452 में तीन साल और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 324 में दो साल का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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