मुजफ्फरनगर। शामली के टिटौली गांव में दस साल पहले महिला पर हुए जानलेवा हमले में पांच दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र कोर्ट संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतेंद्र कुमार और अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव टिटौली में 26 जनवरी 2012 को नाली के विवाद में घुर में घुसकर महिला को गोली मार दी गई थी। महिला के बेटे वादी सतेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने अभियुक्त तेजपाल, सोमपाल, रजत, नितिन और विनीत को सात साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।