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द्वितीय अपील और शिकायत में अंतर नहीं बता पाए अधिकारी : नदीम

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विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ आरटीआई अधिनियम की प्रगति की समीक्षा करते राज्य सूचना आयु
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मुजफ्फरनगर। राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से कहा वह आरटीआई का अध्ययन करें। बताया कि बहुत से जन सूचना अधिकारी ये भी नहीं बता पाए कि द्वितीय अपील और शिकायत में क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारियों को जनपद स्तर से ही सूचना देने के लिए कहा गया है। जिससे किसी भी व्यक्ति को आयोग के चक्कर न लगाने पड़े। बृहस्पतिवार को राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ आरटीआई अधिनियम की प्रगति को लेकर समीक्षा की। उन्होंने विकास भवन सभागार में पत्रकार वार्ता की। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके दौरे का उद्देश्य जन सूचना अधिकारियों के साथ संवाद करना रहा। इसके साथ ही उनका उद्देश्य यह भी विचार करना था कि आरटीआई से जुड़े मामले आयोग में बढ़ रहे हैं तो आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। वे यह नहीं बता पाए कि उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 में जो 2019 में संशोधन हुआ वह क्या है। बताया कि कुछ जनसूचना अधिकारी यह भी नहीं बता पाए कि आवेदन प्राप्त होने के बाद यदि कोई सूचना दूसरे विभाग से जुड़ी है तो कितने दिनों में उसका निस्तारण कर देना चाहिए। संवाद
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