मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान दर्ज आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम के मुकदमे में अदालत ने रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान समेत 10 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। बचाव पक्ष की ओर से दाखिल किए गए हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र निरस्त किए गए।
एक फरवरी 2022 को फुगाना में चुनाव के दौरान रालोद प्रत्याशी राजपाल बालियान ने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था। पुलिस ने अनुमति पत्र मांगा, लेकिन वह नहीं दिखा सके। इस मामले में राजपाल बालियान के अलावा संजय शर्मा, विनोद, जोगेंद्र, नरेंद्र चेयरमैन, विनय, नरेश चेयरमैन, दिलशाद, चरण सिंह और विनोद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत में हाजिर नहीं होने पर आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। उधर एक मामले में पूर्व विधायक उमेश मलिक कोर्ट में पेश हुए।