जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिकारों की जानकारी दी
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफफरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला जेल के बंदियों को संवैधानिक और विधिक अधिकारों की जानकारी दी। बताया कि बंदी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।
प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने महिला कैदियों से उनकी समस्याएं सुनीं। कहा कि कोई भी कानूनी समस्या होने पर अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बता सकते हैं। आवेदन पत्र भी दे सकते हैं। उस पर कार्रवाई किये जाने की बात कही। अधीक्षक जिला कारागार सीताराम शर्माको निर्देशित किया गया कि जिन महिला बंदियों एवं किशोर अपचारियों के मामले ई-जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकते है, उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें। उनके मामलों का शीध्र निस्तारण कराया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को दीवानी न्यायालय परिसर, वाहृय न्यायालय बुढाना, कलक्ट्रेट में किया जाएगा। बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा।