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किशोरी से छेड़छाड़ के अभियुक्त को पांच साल की सजा

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- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक में हुई सुनवाई
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- शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव का है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। छह साल पहले शामली के गांव में सुनार की दुकान पर जा रही किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए युवक को अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने यह फैसला सुनाया।
शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव में छह दिसंबर 2016 को किशोरी शाम चार बजे सुनार की दुकान पर जा रही थी। इसी दौरान गांव के ही बाइक सवार युवक ने उसका हाथ पकड़कर एक मकान में खींचने की कोशिश की। किसी तरह अपना बचाव कर पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने गांव के ही आदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने बताया कि पुलिस ने आरोपी आदेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक में हुई। अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा सुनाई। धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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