रणखंडी के राजू हत्याकांड में चार को उम्रकैद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि की अदालत ने सुनाई सजा
आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
देवबंद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि की अदालत ने हत्या के आरोप में रणखंडी गांव के चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि रणखंडी गांव में 19 फरवरी 2013 को रंजिशन खेत में काम करते समय राजू पुत्र राजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में तेज सिंह पुत्र दरोगा सिंह ने गांव के ही अमर सिंह उर्फ धांधू पुत्र मंगत सिंह, विजय उर्फ विजा पुत्र धर्मपाल सिंह, ठाठ सिंह पुत्र मंगत सिंह व शिवकुमार पुत्र धर्मपाल पर राजू की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद उक्त चारों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।