भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में 15 साल पहले अंजाम दी गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के मोरना में 15 साल पहले रंजिश के चलते युवक की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-10 की पीठासीन अधिकारी हेमलता ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप कुमार और प्रदीप शर्मा ने बताया कि मोरना गांव में 30 जुलाई 2008 की शाम संजय नाम का युवक संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। परिजनों ने तलाश की, लेकिन सुराग नहीं लगा। 31 जुलाई को गांव के ही बाग में संजय की गर्दन कटी लाश पड़ी मिली थी। मृतक के भाई राजेंद्र ने सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-10 की पीठासीन अधिकारी हेमलता ने की। तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया, जबकि सगे भाई मतीन और शमीम, आसिफ और साजिद को हत्या में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।