- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-दो ने सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। तितावी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में नौ साल पहले बेटी की हत्या के आरोपी पिता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार ने फैसला सुनाया। अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और एडीजीसी अनोद बालियान ने बताया कि नसीपुर निवासी सूरजमल ने सात अप्रैल 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था कि भतीजे मोनू और सोनू ने उसकी बेटी मीनाक्षी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो जांच में सामने आया कि भतीजों को फंसाने के लिए पिता ने ही बेटी की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार ने की। अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पहले पुलिस जांच और अब कानूनी शिकंजे में पिता
वारदात के दिन मृतका के पिता का कहना था कि वह अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ जंगल जा रहा था। इसी दौरान भतीजे मोनू और सोनू ने उस पर हमला किया। बीच-बचाव के लिए आई मीनाक्षी की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि सूरजमल ने अपने भतीजों को फंसाने के लिए बेटी की पहले गला घोंटकर हत्या की और फिर गोली मार दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की।